छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.03.2023
बजट 2023-24
आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया। “गढ़बो नवा छत्तीसगढ़“ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए प्रस्तुत यह बजट मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित ’’छत्तीसगढ़ मॉडल’’ में समाहित उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम है। बीते चार वर्षों के दौरान प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण तथा रोजगार मूलक विकास कार्यों के द्वारा आम जनों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की दिशा में सार्थक कदम उठाये गये हैं। यह बजट हमारी सरकार द्वारा प्रदेशवासियों से 2018 में किये गये वायदों को यथासंभव पूर्ण करने का सुदृढ़ प्रयास है।
बजट राज्य के कृषकों, कृषि मजदूरों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की आय में वृद्धि, गांवों का समग्र विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अंग्रेजी माध्यम से स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के समग्र विकास, महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं उद्यमिता के नवीन अवसरों का सृजन, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना के बहुआयामी विकास तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की भावना के साथ छत्तीसगढ़ के लोगों को समर्पित है।
1. आर्थिक स्थिति
1.1 स्थिर दर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद मंें 8 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर 7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में यह अधिक है।
1.2 वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93 प्रतिशत वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 7.83 प्रतिशत वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 9.21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्रों में राज्य की वृद्धि दर केन्द्र से अधिक अनुमानित है।
1.3 प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 4 लाख 06 हजार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 4 लाख 57 हजार 608 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत अधिक है।
1.4 वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रूपये, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।
बजट के मुख्य आकर्षण
2. “धान का कटोरा” के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़़ राज्य को “धन का कटोरा” बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,800 करोड़ का प्रावधान । राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार।
3. शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना अंतर्गत 2500 रूपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान।
4. निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यंागों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 500 रू. प्रति माह की जायेगी।
5. नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ का प्रावधान।
6. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।
7. मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चंापा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
8. कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
9. 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने के लिए 870 करोड़ का प्रावधान।
10. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ का प्रावधान।
11. नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने हेतु प्रावधान।
12. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 06 हजार 500 रू. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रू. प्रति माह। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. से बढ़ाकर 07 हजार 500 रू. प्रति माह।
13. मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय।
14. ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आधार पर पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रू. को बढ़ाकर 3,000 रू., 3,375 रू. को बढ़ाकर 4,500 रू., 4,050 को बढ़ाकर 5,500 रू. एवं 4,500 रू. को बढ़ाकर 6,000 रू. प्रति माह। ग्राम पटेल का मासिक मानदेय 2,000 रू. से बढ़ाकर 3,000 रू.।
15. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 1,500 को बढ़ाकर 1,800 रू. प्रति माह। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रू. से बढ़ाकर 2,800 रू. प्रति माह।
16. होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6,300 रू. से अधिकतम 6,420 रू. प्रति माह की वृद्धि।
17. स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रू. एवं अशासकीय सदस्यों को 500 रू. मासिक मानदेय।
18. पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 50 लाख ।
कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
19. किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना। रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन कीटनाशक प्रयोगशाला की स्थापना।
20. उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 2 करोड़ 51 लाख का प्रावधान।
21. विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं छुईखदान में पान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
22. राजपुर, विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु 1 करोड़ 57 लाख का प्रावधान।
23. नवा रायपुर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन का निर्माण
24. गरियाबंद में शासकीय कृषि महाविद्यालय भवन एवं बालक-बालिकाओं के छात्रावास निर्माण हेतु 02 करोड़ का प्रावधान।
25. ग्राम आलीवारा, जिला-राजनांदगांव एवं ग्राम केवरा, जिला-सरगुजा में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना।
26. राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर का भवन निर्माण।
27. सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना।
28. 05 नये जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालय की स्थापना। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय की स्थापना।
पशु चिकित्सा
29. ग्राम दतरंेगा, जिला-रायपुर में राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना हेतु 2 करोड़ 18 लाख का प्रावधान।
30. 25 नये पशु औषधालयों की स्थापना हेतु 2 करोड़ 85 लाख का प्रावधान।
31. 14 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन।
32. 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना।
33. पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, बिलासपुर में पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स एवं अन्य कार्याें हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।
मछली पालन
34. ग्राम किकिरमेटा, जिला-दुर्ग, ग्राम दुब्बाटोटा जिला-सुकमा एवं बालोद में 03 नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना।
35. मत्स्य महाविद्यालय, कवर्धा में बाउंड्रीवाल तथा आंतरिक सड़क निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान।
जल संसाधन
36. वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्याें के लिए 300 करोड़ का प्रावधान।
37. वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं हेतु 230 करोड़ का प्रावधान।
38. लघु एवं लघुतम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु 856 करोड़ का प्रावधान।
39. नाबार्ड की सहायता से वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं हेतु 540 करोड़।
40. एनीकट/स्टॉप डैम निर्माण हेतु 270 करोड़ का प्रावधान।
41. बाढ़ नियंत्रण योजनाओं हेतु 125 करोड़।
42. बांध सुरक्षा एवं बांध पुनर्वास परियोजनाओं हेतु 98 करोड़ का प्रावधान।
43. सिंचाई विभाग में 232 नवीन पदों के सृजन हेतु 6 करोड़ 53 लाख का प्रावधान।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
44. धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों के लिये राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रतिपूर्ति हेतु 01 हजार करोड़ का प्रावधान।
45. पी.डी.एस. डीलर्स मार्जिन योजना हेतु 221 करोड़ का प्रावधान।
46. चना प्रदाय हेतु 361 करोड़, शक्कर वितरण हेतु 124 करोड़ एवं आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु 94 करोड़ का प्रावधान।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रशासन
47. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु 26 करोड़ का प्रावधान।
48. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नवीन छत्तीसगढ़ भवन हेतु 28 करोड़ 26 लाख।
49. सरायपाली, पिथौरा एवं बसना जिला-महासमंुद, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार, आरंग जिला-रायपुर, पंडरिया एवं बोड़ला जिला-कबीरधाम, राजपुर जिला-बलरामपुर एवं भिलाई-3 जिला-दुर्ग स्थित उप पंजीयक कार्यालयों का भवन निर्माण।
राजस्व प्रशासन एवं धर्मस्व
50. 07 नवीन तहसीलों भोथिया जिला-सक्ती, कुकदुर जिला-कबीरधाम, बागबहार जिला-जशपुर, दाढ़ी जिला-बेमेतरा, सरसीवां जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, कुमरदा जिला-राजनांदगांव एवं फिंगेश्वर जिला-गरियाबंद के गठन हेतु 98 नवीन पदों का सृजन।
51. अंतागढ़, कटघोरा एवं सराईपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय तथा 07 नवीन राजस्व अनुभाग कार्यालय उदयपुर जिला-सरगुजा, केल्हारी जिला-मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, शंकरगढ़ जिला-बलरामपुर, फरसाबहार जिला-जशपुर, बसना जिला-महासमुंद, छुरा जिला-गरियाबंद एवं पलारी जिला-बलौदाबाजार में प्रारंभ किये जाने हेतु 70 नवीन पदों का सृजन।
52. ई-धरती परियोजना अंतर्गत राजस्व भूमि का अत्याधुनिक लीडार तकनीक से सर्वेक्षण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।
53. समस्त तहसील कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने हेतु 2 करोड़ 20 लाख।
54. जिला अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण हेतु 3 करोड़ का प्रावधान।
55. जिला रायपुर में कम्पोजिट बिल्डिंग निर्माण एवं कलेक्टर भवन के उन्नयन कार्य हेतु 10 करोड़ का प्रावधान।
56. शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर में आधुनिक प्रिंटिंग मशीनों हेतु 2 करोड़ 60 लाख
57. राजिम माघी पुन्नी मेला स्थल पर नागरिक सुविधाओं के विकास तथा मंदिर एवं अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार व निर्माण कार्यों के लिए 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान।
58. छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना अंतर्गत अन्य राज्यों के तीर्थस्थलों में छत्तीसगढ़-जननिवास भवनों का निर्माण।
ग्रामीण विकास गतिविधियां
59. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 3 हजार 238 करोड़ का प्रावधान।
60. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के संधारण हेतु 05 सौ करोड़ का प्रावधान।
61. ग्राम पंचायत क्षेत्र के शासकीय भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्ंिटग सिस्टम हेतु 50 करोड़
62. मनरेगा के लिए 1902 करोड़ का प्रावधान।
63. छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़़ी परब सम्मान निधि योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों को 05 करोड़ का प्रावधान।
64. नये जिलों में प्रति विकासखण्ड 1 करोड़ के मान से अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 15 करोड़ ।
संस्कृति एवं पर्यटन
65. मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों पर धरोहर मित्र नियुक्त किये जायेंगे तथा शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु अनुदान दिया जायेगा।
66. प्रदेश के प्राचीन शिल्प, स्थापत्य एवं कलाकृतियों के प्रतिकृतियों के माध्यम से प्रदर्शन हेतु मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना के लिए 99 लाख का प्रावधान।
67. रामलीला मंचन तथा मानस गायन दलों के संरक्षण-संवर्धन हेतु चंदखुरी जिला-रायपुर में कौशल्या महोत्सव के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
68. अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन हेतु 12 करोड़ का प्रावधान।
69. भोरमदेव मंदिर के समीप आदिवासी संग्रहालय का निर्माण के लिए 3 करोड़।
समाज कल्याण
70. छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जायेगी।
71. वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा-परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के ऑनलाईन समाधान हेतु सियान हेल्पलाईन संेटर एवं टोल फ्री नंबर की स्थापना।
72. उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए नवा पिल्हर योजना।
स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा
73. विश्व बैंक पोषित चॉक ;(CHALK) परियोजना हेतु 400 करोड़ का प्रावधान।
74. मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
75. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।
76. मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग हेतु कोटा राजस्थान जाने वाले राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोटा में छात्रावास निर्माण हेतु प्रावधान।
77. 07 प्राथमिक शालाओं को पूर्व माध्यमिक शाला में, 08 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में तथा 17 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी विद्यालय में उन्नयन किया जायेगा।
78. 13 प्राथमिक शाला, 05 पूर्व माध्यमिक शाला, 10 हाई स्कूल एवं 18 हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु 30 करोड़ का प्रावधान।
79. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु चयनित 10 महाविद्यालयों- महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर एवं अंबिकापुर में सेटअप एवं भवन निर्माण हेतु 48 करोड़।
80. इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में देश-विदेश से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नवा रायपुर अटल नगर में ऑफ कैम्पस सेंटर की स्थापना।
81. 04 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय एवं 06 कन्या महाविद्यालय सहित इस वर्ष कुल 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना।
82. राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को शोध कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना प्रारंभ की जायेगी।
83. टाटा टेक्नोलॉजीज़ पुणे के सहयोग से 36 शासकीय आई.टी.आई. संस्थाओं को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने हेतु 100 करोड़ का प्रावधान।
84. लोईंग महापल्ली जिला-रायगढ़ एवं लिटिया जिला-दुर्ग में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना।
अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण
85. छात्रावास-आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि 1000 रू. प्रति माह को बढ़ाकर 1500 रू. प्रतिमाह।
86. पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना में दी जाने वाली 700 रू. प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 1200 रू. प्रति माह।
87. मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान।
88. मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
89. प्रत्येक संभाग मुख्यालयों तथा रायगढ़ व राजनांदगांव जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 100-100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास हेतु 13 करोड़।
90. वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्राम वन समितियों के सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के लिये 5 करोड़।
91. छात्रावास एवं आश्रमों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान तथा छात्रावास एवं विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा हेतु 04 करोड़ का प्रावधान।
स्वास्थ्य सुविधाएँ
92. दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 05 करोड़ का प्रावधान है।
93. डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में 700 बिस्तर क्षमता वाले एकीकृत चिकित्सालय की स्थापना हेतु 85 करोड़ का प्रावधान
94. अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं महासमुंद के अस्पतालों में ई-चिकित्सालय की स्थापना हेतु 07 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
95. रायपुर एवं अंबिकापुर में नवीन मानसिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु 02 करोड़ का प्रावधान ।
वानिकी गतिविधियां
96. निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान।
97. भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य योजना अंतर्गत अत्याधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से भू-जल सर्वेक्षण कार्य हेतु 187 करोड़ का प्रावधान।
98. राज्य में आर्द्र-भूमि के संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र-भूमि प्राधिकरण की स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
99. कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के निर्माण हेतु 02 करोड़ का प्रावधान ।
100. लघु वनोपज कार्यों के लिए वनोपज संघ को अनुदान हेतु 20 करोड़ का प्रावधान ।
नगरीय एवं पेयजल सुविधाएँ
101. भवनों के नियमितीकरण से प्राप्त आय में से नगरीय निकायों को प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए 03 करोड़ का प्रावधान।
102. नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना हेतु 25 करोड़ का प्रावधान।
103. व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर एयरपोर्ट के समीप एरोसिटी की स्थापना हेतु 02 करोड़ का प्रावधान ।
104. नवा रायपुर में वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास के लिए कॉमर्शियल हब की स्थापना हेतु 05 करोड़ का प्रावधान ।
105. जल जीवन मिशन योजना हेतु राज्यांश अंतर्गत 02 हजार करोड़ का प्रावधान ।
खेल एवं युवा कल्याण गतिविधियां
106. छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन हेतु 25 करोड़ का प्रावधान।
107. खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं का आयोजन एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु 05 करोड़ का प्रावधान।
108. तीरंदाजी को राजकीय खेल के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिये बस्तर एवं रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना ।
109. नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी एवं रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना ।
110. बस्तर में एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना एवं ग्राम सलियाटोली विकासखण्ड-कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स सुविधाओं के विकास हेतु 03 करोड़ 70 लाख का प्रावधान ।
ऊर्जा विभाग
111. पी.एम. कुसुम योजना के अंतर्गत 810 मेगावॉट (डी.सी.)/675 मेगावॉट (ए.सी.) ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना लिये 50 करोड़ का प्रावधान ।
112. सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर सिंचाई पम्प की स्थापना हेतु 600 करोड़ का प्रावधान ।
113. रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम अंतर्गत अधोसंरचना एवं आई.टी.ओ.टी. कार्यों हेतु 46 करोड़ का प्रावधान ।
भवन व सड़कों का निर्माण एवं संधारण
114. खारून नदी पर रिवर फ्रंट के विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान।
115. राम वन गमन पथ के मार्गों पर संकेतकों हेतु 02 करोड़ का प्रावधान ।
116. रायपुर के जी.ई. रोड पर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान ।
117. राजधानी रायपुर में तेलीबांधा से वीआईपी चौक तक फ्लाई ओवर का निर्माण।
118. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1377 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसमें 1081 सड़क कार्य हेतु 579 करोड़, 272 वृहद एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 149 करोड़ तथा 24 नवीन शासकीय विश्रामगृह के निर्माण हेतु 09 करोड़ का प्रावधान है। 50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण, सर्वेक्षण एवं यूटिलिटी कार्य हेतु कुल 29 करोड़ 95 लाख का प्रावधान ।
119. एशियन विकास बैंक, फेस-4 परियोजना अंतर्गत 17 सड़कों के सर्वेक्षण एवं निर्माण कार्य के लिए नवीन मद के रूप मंें 43 करोड़ का प्रावधान ।
120. बैकुण्ठपुर में नवीन हवाई पट्टी एवं कोरबा में व्यवसायिक हवाई अड्डा के विकास हेतु प्रावधान ।
121. दंतेवाड़ा, मुंगेली, जशपुर एवं बलौदाबाजार में जिला परिवहन कार्यालयों के भवन तथा 11 चेक पोस्ट के भवन निर्माण हेतु 11 करोड़ 70 लाख का प्रावधान ।
पुलिस एवं न्याय व्यवस्था
122. डायल-112 योजना के पूरे राज्य में विस्तार हेतु 33 करोड़ का प्रावधान ।
123. ग्राम चपले जिला-रायगढ़, महादेवडंाड जिला-जशपुर, पोड़ी-बचरा जिला-कोरिया, हल्दी जिला-बालोद, सुकुलदैहान जिला-राजनांदगांव, छपोरा जिला-सक्ती एवं रणजीतपुर जिला-कबीरधाम में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना।
124. कुम्हारी जिला-दुर्ग में स्मार्ट थाना एवं जिला-दंतेवाड़ा में महिला थाना भवन के निर्माण का प्रावधान।
125. बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर एवं नारायणपुर में आमचो बस्तर पुलिस कैन्टीन के भवन निर्माण हेतु 01 करोड़ 40 लाख का प्रावधान ।
126. रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में नये साइबर थानों की स्थापना एवं रेंज मुख्यालयों पर अधिसूचित 05 साइबर थानों के लिए प्रावधान।
127. 57 नवीन न्यायालयों की स्थापना हेतु 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान ।
128. जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण के लिए 13 करोड़ 76 लाख का प्रावधान ।
वाणिज्य उद्योग एवं ग्रामोद्योग
129. छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति (2019 से 2024) के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को ठम.ेचवाम चवसपबल के तहत अतिरिक्त पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति हेतु 150 करोड़ का प्रावधान ै।
130. औद्योगिक क्षेत्र उरला में प्लास्टिक पार्क की स्थापना से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए 02 करोड़ का प्रावधान ।
131. हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा के भवन निर्माण एवं प्रयोगशाला उपकरण क्रय हेतु 05 करोड़ का प्रावधान।
वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं 2023-24 का बजट अनुमान
132. वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 1 लाख 4 हजार करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1 लाख 12 हजार 708 करोड़ है। बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 8.37 प्रतिशत की वृद्धि।
133. शुद्ध व्यय का बजट अनुमान 1 लाख 4 हजार करोड़ से बढ़ कर पुनरीक्षित अनुमान में 1 लाख 12 हजार 708 करोड़ प्रस्तावित।
134. वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्ति का बजट अनुमान 1 लाख 21 हजार 501 करोड़, जो गत वर्ष की अनुमानित बजट प्राप्तियों से 16.83 प्रतिशत अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 56 हजार 200 करोड़, केन्द्र से प्राप्तियां 49 हजार 801 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 15 हजार 500 करोड़ अनुमानित।
135. वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग का आकार 1 लाख 32 हजार 370 करोड़। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ अनुमानित। राजस्व व्यय 1 लाख 2 हजार 501 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 18 हजार 660 करोड़ है। पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 15.36 प्रतिशत।
136. अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 45 प्रतिशत का प्रावधान।
137. सामाजिक क्षेत्र के लिये 41 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 36 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिये 23 प्रतिशत का प्रावधान।
राजकोषीय स्थिति
138. राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु किये गये सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के स्वयं के राजस्व में 26 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
139. विगत 03 वर्षों में कुशल वित्तीय प्रबंधन अपनाते हुए वर्ष 2022-23 में राज्य द्वारा अभी तक बाजार ऋण नहीं लिया है।
140. वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे अनुसार 4,642 करोड़ का राजस्व आधिक्य। चालू वर्ष में माह जनवरी 2023 तक 4,471 करोड़ का राजस्व आधिक्य।
141. वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे अनुसार वित्तीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.17 प्रतिशत। चालू वर्ष में माह जनवरी 2023 तक शुद्ध ऋण (-)788 करोड़।
142. राज्य का वास्तविक ऋण भार जनवरी 2023 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 17.90 प्रतिशत। इसी अवधि में भारत सरकार का ऋण भार सकल घरेलू उत्पाद का 48 प्रतिशत है।
143. राज्य का सकल वित्तीय घाटा 15 हजार 200 करोड़ अनुमानित, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत है। इस प्रकार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा में है।
144. वर्ष 2023-24 में कुल 3,500 करोड़ का राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) अनुमानित है।
महत्वपूर्ण विभागवार बजट प्रावधान
145. स्कूल शिक्षा विभाग हेतु कुल 19 हजार 489 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
146. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हेतु कुल 10 हजार 329 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
147. कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग हेतु कुल 10 हजार 070 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
148. प्रदेश में अधोसंरचना विकास एवं पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग हेतु कुल 07 हजार 651 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
149. ऊर्जा विभाग हेतु कुल 6 हजार 665 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
150. गृह विभाग हेतु कुल 6 हजार 520 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
151. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग हेतु कुल 6 हजार 464 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
152. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु कुल 5 हजार 497 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
153. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग हेतु कुल 5 हजार 361 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
154. जल संसाधन विभाग हेतु कुल 3 हजार 607 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
155. राजस्व विभाग विभाग हेतु कुल 3 हजार 285 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
156. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हेतु कुल 3 हजार 136 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
157. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग हेतु कुल 2 हजार 976 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
158. महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु कुल 2 हजार 675 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
159. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हेतु कुल 2 हजार 557 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
160. चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु कुल 2 हजार 240 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
161. उच्च शिक्षा विभाग हेतु कुल 1 हजार 196 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
162. समाज कल्याण विभाग हेतु कुल 1 हजार 125 करोड़ का बजटीय प्रावधान।
कर प्रस्ताव
वर्ष 2023-24 के लिये कोई कर प्रस्ताव नहीं है।
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